पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के अभियुक्त को माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बदायूँ द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास व 60,000/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना वजीरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 268/18 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट बनाम टिंकू उर्फ भगवान सिंह पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम टिकुरी थाना वजीरगंज जनपद बदायूं की विवेचना नि0 ओमप्रकाश गौतम थाना वजीरगंज द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बदायूं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक , उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0कां0 भूपेन्द्र गंगवार थाना वजीरगंज द्वारा मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बदायूं में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 03-04-2024 को माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बदायूं द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त टिंकू उर्फ भगवान सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 60,000/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गय़ा । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अधिरोपित अर्थदण्ड मे से आधी धनराशि मुकदमे की पीङिता को प्रतिकर के रुप मे देय होगी।
पैरवी करने वाले पैरोकार हे0कां0 भूपेन्द्र गंगवार थाना वजीरगंज तथा लोक अभियोजक अमौल जौहरी तथा विवेचक नि0 ओमप्रकाश गौतम थाना वजीरगंज का योगदान सराहनीय रहा ।