*पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से 435/429 भादवि के अभि0गण को माननीय न्यायालय ई0सी0 एक्ट कोर्ट बदायूँ द्वारा 05 वर्ष के साधारण कारावास व 13,000/- रु के अर्थदण्ड से प्रत्येक को दण्डित किया गया।*
थाना सहसवान पर पंजीकृत मु0अ0सं0 649/2011 धारा 435/429 भादवि बनाम अभि0गण 1. शक्कन पुत्र अकील अहमद, 2. तशरीफ पुत्र शक्कन तथा 3. शानू पुत्र शक्कन नि0गण मोहल्ला सैफुल्लागंज थाना सहसवान जनपद बदायूं की विवेचना उ0नि0 रोहिताश सिंह थाना सहसवान द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय ई0सी0 एक्ट कोर्ट बदायूं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन ” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 नीरज धामा थाना सहसवान द्वारा मा0 न्यायालय ई0सी0 एक्ट कोर्ट बदायूं में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 02-04-2024 को माननीय न्यायालय ई0सी0 एक्ट कोर्ट बदायूं द्वारा दोषसिद्ध अभि0गण शक्कन, तशरीफ व शानू को 05 वर्ष के साधारण कारावास एवं कुल 13,000/- रुपये के अर्थदण्ड से प्रत्येक को दण्डित किया गया ।
पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 नीरज धामा थाना सहसवान तथा लोक अभियोजक सुधीर कुमार मिश्रा तथा विवेचक उ0नि0 रोहिताश सिंह थाना सहसवान का योगदान सराहनीय रहा ।