बदायूँ: 02 अप्रैल। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने निर्देश देते हुए अवगत कराया है कि प्रमुख सचिव श्रम, उ०प्र० शासन के पत्र एवं अधिसूचना द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदान की तिथि 07 मई 2024 को गत्त निर्वाचन की भाँति इस निर्वाचन हेतु भी मतदान तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के निर्देश दिये गये है। इसके अनुक्रम में 07 मई 2024 को अवकाश घोषित किया गया है।
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जनपद बदायूँ में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मतदान 07 मई 2024 को उ०प्र० दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8 के उपबन्धों के अन्तर्गत मतदान के वास्तविक दिन दिनांक 07 मई 2024 को उस क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा अर्थात उक्त तिथि को उस क्षेत्र में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान बन्द रहेंगे।
उन्होंने निर्देश दिए है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद बदायूँ में स्थित अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को 07 मई 2024 को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाये तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिनांक 07 मई 2024 को सार्वजनिक अवकाश रखा जाये तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जाये। सभी सम्बन्धित विभाग उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन कराना सुनिश्चित करें।