3:20 pm Friday , 31 January 2025
BREAKING NEWS

ऑपरेशन कन्विक्शन

, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के प्रयास के अभि0 को माननीय न्यायालय ई0सी0 एक्ट कोर्ट बदायूँ द्वारा 07 वर्ष के साधारण कारावास व 12,000/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

थाना बिसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 200/2019 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 201/2019 धारा 3/25 आयुध अधि0 बनाम अभि0 श्याम सिंह उर्फ श्यामा पुत्र राजाराम नि0 कमालपुर थाना बिसौली जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक श्री अनिल कुमार थाना बिसौली द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय ई0सी0 एक्ट कोर्ट बदायूं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 अंकुश कुमार थाना बिसौली द्वारा मा0 न्यायालय ई0सी0 एक्ट कोर्ट बदायूं में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 01-04-2024 को माननीय न्यायालय ई0सी0 एक्ट कोर्ट बदायूं द्वारा दोषसिद्ध अभि0 श्याम सिंह उर्फ श्यामा उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 307 भादवि के तहत दोषसिद्ध आरोप में 07 वर्ष के साधाराण कारावास एवं 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधि0 के तहत दोषसिद्ध आरोप में 06 माह का साधारण कारावास एवं 2000 /- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अभि0 द्वारा पूर्व में इस प्रकरण में जेल में बितायी गयी अवधि सजा मे समायोजित की जायेगी ।

पैरवी करने वाले पैरोकार का0 अंकुश कुमार थाना बिसौली तथा लोक अभियोजक सुधीर कुमार मिश्रा तथा विवेचक उ0नि0 अनिल कुमार थाना बिसौली का योगदान सराहनीय रहा ।