11:12 pm Friday , 31 January 2025
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सश्रम कारावास व अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के अभियुक्त को माननीय न्यायालय पॉक्सो-3 कोर्ट बदायूँ द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 35,000/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना बिल्सी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 338/2016 धारा 452,506,376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट बनाम अजीत पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम गठौली थाना बिल्सी जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक उपनिरीक्षक श्री अविनाश कुमार त्यागी थाना बिल्सी द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय पॉक्सो-3 कोर्ट बदायूं आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 संजीव कुमार थाना बिल्सी द्वारा मा0 न्यायालय पॉक्सो-3 कोर्ट बदायूं में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 30-03-2024 को माननीय न्यायालय पॉक्सो-3 कोर्ट बदायूं द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 35,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड का भुगतान न होने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली अभियुक्त से होने के उपरान्त उक्त अर्थदण्ड में से 90 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर देय होगी।