पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से धारा 307 भादवि से संबंधित अभियुक्त को माननीय न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बदायूँ द्वारा 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना कादरचौक पर पंजीकृत मु0अ0सं0 16/2019 धारा 307 भादवि बनाम जगपाल उर्फ कल्लू पुत्र दुर्विजय निवासी ग्राम परसूपुरा थाना मूसझाग जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक निरीक्षक विनोद कुमार थाना उझानी द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बदायूं आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 सौरभ शर्मा थाना कादरचौक द्वारा मा0 न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बदायूं में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 22-03-2024 को माननीय न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बदायूं जनपद बदायूँ द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 307 भादवि के अपराध में दोषसिद्द किया गया । दोषसिद्ध में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड का भुगतान न होने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में जेल में बिताई गई अवधि इसकी सजा में समायोजित की जाएगी। पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 सौरभ शर्मा थाना कादरचौक तथा लोक अभियोजक श्री संजीव कुमार गुप्ता तथा विवेचक निरीक्षक श्री विनोद कुमार थाना उझानी का योगदान सराहनीय रहा ।