पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म से संबंधित बाल अपचारी को माननीय न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड बदायूँ द्वारा बिताई गई अवधि तथा 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना बिनावर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 163/23 धारा 376एबी/506 भादवि व 5/6 पॉक्सों एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट बनाम बाल अपचारी की विवेचना विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री आलोक मिश्र द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना बिनावर द्वारा मा0 न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 22-03-2024 को माननीय न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड जनपद बदायूँ द्वारा बाल अपचारी उपरोक्त को धारा धारा 376एबी/506 भादवि व 5/6 पॉक्सों एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी में बिताई गई अवधि को दृष्टिगत रखते हुए 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही संरक्षक को हिदायत दी गई कि वह अपचारी को अपने संरक्षण में रखे तथा किसी गलत संगत मे न पड़ने दें। पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 विपिन कुमार तथा लोक अभियोजक श्री अभिषेक कुमार तथा विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री आलोक मिश्र का योगदान सराहनीय रहा ।