थाना कादरचौक पर पंजीकृत मु0अ0सं0 204/13 धारा 354 भादवि व 3(1)10 एससी एसटी एक्ट बनाम विजनेश पुत्र प्रकाश यादव निवासी लक्ष्मन नंगला थाना कादरचौक जनपद बदायूँ की विवेचना श्न्द कुमार क्षेत्राधिकारी उझानी द्वारा की गई । विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार सौरभ शर्मा थाना कादरचौक द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 16-03-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा अभियुक्त बिजनेश उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 354 भादवि के आरोप के लिए एक वर्ष का कारावास एवं 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । धारा 3(1)10 एससी एसटी एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया गया ।
पैरवी करने वाले पैरोकार सौरभ शर्मा थाना कादरचौक तथा लोक अभियोजक जितेन्द्र कुमार तथा विवेचक आनन्द कुमार क्षेत्राधिकारी उझानी का योगदान सराहनीय रहा ।