थाना इस्लामनगर पर अभियुक्त नवी जान पुत्र मजीद निवासी एत्मादपुर रामपुर थाना इस्लामनगर जनपद बदायूं के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 110 /19 धारा 147/ 323 /504 / 324 आईपीसी व 3(2) द एससी एसटी एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसमें दिनांक 30.5. 19 को आरोप पत्र 104/ 19 मान्य न्यायालय को प्रेषित किया गया था उक्त अभियोग के संबंध में प्रभारी निरीक्षक की अगुवाई में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय से 3/4 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कार्रवाई प्रचलित की गई। जिसके संबंध में आज दिनांक 15-03-2024 को जिलाधिकारी बदायूँ श्री मनोज कुमार व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के निर्देशन में अभियुक्त नवी जान पुत्र मजीद को 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त नवी जान पुत्र मजीद निवासी उपरोक्त को जनपद की सीमा पर उक्त आदेश के संबंध में तामिल कराकर जिले की सीमा से 06 माह के लिए जिला बदर किया गया