10:37 am Friday , 31 January 2025
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कारावास तथा अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक महोदय,उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से 304ए में संलिप्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 06 माह के साधारण कारावास तथा 2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 11/96 धारा 279/304ए/427 भादवि बनाम असलम पुत्र मुखब्बर निवासी कबूलपुरा गौटिया थाना कोतवाली जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक दीक्षित थाना कोतवाली द्वारा की गई। विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 आशीष थाना कोतवाली द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 15-03-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा अभियुक्त असलम उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 279 भादवि के आरोप के लिए 500/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। धारा 304 ए भादवि के लिए 06 माह का साधारण कारावास व 2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 427 भादवि के लिए 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 आशीष थाना कोतवाली तथा लोक अभियोजक श्री अभयदीप श्रीवास्तव तथा विवेचक उप निरीक्षक दीक्षित थाना कोतवाली का योगदान सराहनीय रहा ।