पुलिस महानिदेशक , उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से बलात्कार में संलिप्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना बिसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 156/2022 धारा 376(3)/506 भादवि तथा ¾ पाक्सों एक्ट बनाम अंशू पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम फीरोजपुर थाना बिसौली जनपद बदायूँ की विवेचना निरीक्षक बिजेन्द्र सिंह थाना बिसौली द्वारा की गई। विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 अंकुश तोमर थाना बिसौली द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 13-03-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा अभियुक्त अंशु उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 376(3) भादवि व ¾ पाक्सों एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुए केवल धारा ¾ पाक्सों एक्ट के आरोप में आजीवन कारावास की सजा एवं 100000 (एक लाख रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा धारा 506 भादवि के आरोप में दोषी पाते हुए 03 वर्ष के साधाराण कारावास की सजा एवं 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 अंकुश तोमर थाना बिसौली तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी तथा विवेचक निरीक्षक श्री बिजेन्द्र सिंह बिसौली का योगदान सराहनीय रहा ।