10:05 am Friday , 31 January 2025
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कोषागार में बिल प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 15 मार्च

बदायूँः 12 मार्च। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने कोषागार में ई-कुबेर लागू होने के फलस्वरूप जनपद के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए है। उन्होने जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्ति की ओर है। माह मार्च में कोषागार में बिल पारण हेतु देयको की संख्या अत्यधिक मात्रा में रहती है, जिस कारण माह के अन्तिम दिनों में ई-कुबेर (सेन्ट्रल सर्वर) पर अत्यधिक भार बढ़ जाने के कारण उसकी गति धीमी हो जाती है, जिससे देयको के समयान्तर्गत भुगतान करने में बाधा उत्पन्न होती है एवं बजट के कालातीत/व्यपगत होने की सम्भावना बढ़ जाती है।
उन्होने बताया कि उक्त स्थिति को नियन्त्रण में रखने हेतु जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, कि वे अपने विभाग से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2023-24 में अद्यतन प्राप्त बजट के भुगतान हेतु देयक कोषागार में प्रत्येक दशा में 15 मार्च, 2024 तक अवश्य प्रस्तुत कर दें। 16 मार्च, 2024 से उन्हीं देयकों को कोषागार द्वारा स्वीकार किया जायेगा, जिनका बजट आवंटन 15 मार्च, 2024 या उसके उपरान्त प्राप्त हाने वाली वित्तीय स्वीकृतियों के देयक प्रत्येक दशा में निर्धारित प्रकिया के अनुसार बिलम्तम 25 मार्च 2024 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिये जायें, जिससे प्रस्तुत बिलों का आवश्यक चेकिंग के पश्चात देयको की पासिंग तथा ईपेमेन्ट के माध्यम से 31 मार्च 2024 तक भुगतान हेतु आथोराइजेशन किया जा सके, क्योंकि कोषागार द्वारा 31 मार्च 2024 की रात्रि 21.00 बजे तक ही ट्रान्जेक्शन आथोराइज किये जा सकेंगे ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वर पर ई-पेमेंट फाइलों को रात्रि 22.00 बजे तक अपलोड किया जा सके। इस हेतु 31 मार्च 2024 को आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार में बिल प्रस्तुत करने हेतु निम्नवत् समय सीमा निर्धारित की गई है। आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार में बिल 20.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकेगें। कोषागार द्वारा 21.00 बजे तक ट्रांजेक्शन एप्रूवल किया जा सकें।
यह भी ध्यान रखा जाये कि ई कुबेर पोर्टल पर अल्प रिकार्डस वाली बहुत अधिक संख्या में ट्रांजेक्शन. फाइल्स अपलोड करने के स्थान पर मल्टीपिल रिकार्ड (अधिकतम 50000 रिकार्डस) की ट्रांजेक्शन फाइल्स अपलोड की जाए। उक्त का अनुपालन करने तथा सामयिक आहरण के अभाव में किसी भी धनराशि के व्यपगत होनी की दशा में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी का पूर्णरूप से उत्तरदायित्त्व होगा।
समस्त आहरण वितरण अधिकारी अपने विभाग से संबंधित समस्त देयक समय से उपरोक्तानुसार कोषागार में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि समयान्तर्गत उनका पारण कर ई-पेमेण्ट के माध्यम से भुगतान किया जा सके।
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