पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट में संलिप्त 02 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा 07-07 वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को दस-दस हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना उघैती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 65/17 धारा 323/34, 324/34,304,504 व 302/34 भादवि भादवि बनाम रामप्रकाश व रामदास पुत्रगण सियाराम निवासीगण मो0 गंज थाना उघैती जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 श्री हिमांशु कुमार शुक्ला थाना उघैती द्वारा की गई। विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 रोहित गुर्जर थाना उघैती द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 12-03-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा दोषसिद्द अभि0गण उपरोक्त को धारा 304/34 भादवि में 07-07 वर्ष कारावास व 10-10 हजार रु के अर्थदण्ड तथा 323/34 भादवि में 6-6 माह व पांच-पांच सौ का अर्थदण्ड तथा 324/34 भादवि में 02-02 वर्ष व एक-एक हजार रु0 के अर्थदण्ड एवं धारा 504 भादवि में 06-06 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार रोहित गुर्जर थाना उघैती तथा लोक अभियोजक श्री मदनलाल राजपूत तथा विवेचक उप निरीक्षक श्री हिमांशु कुमार शुक्ला थाना उघैती का योगदान सराहनीय रहा ।