पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 30000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना अलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 989/16 धारा 376घ भादवि तथा 5/6 पाक्सो अधिनियम व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम 1- नन्हे उर्फ आकाश पुत्र आसाराम निवासी ग्राम नवादा थाना अलापुर जनपद बदायूँ 2- भोला पुत्र वीरेन्द्र उर्फ मुखिया निवासी उपरोक्त की विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री प्रकाश कुमार दातागंज द्वारा की गई। विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 सतीश यादव थाना अलापुर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 11-03-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा अभियुक्त नन्हे उपरोक्त को अतर्गत धारा 376 घ भादवि के दोष में 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 30000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा तथा अभियुक्त भोला उपरोक्त की पत्रावली दिनाँक 18/1/23 को मा0 किशोर न्या0 स्थान्तरित की जा चुकी है। पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 सतीश यादव थाना अलापुर तथा लोक अभियोजक श्री वीरेन्द्र सिंह वर्मा तथा विवेचक क्षेत्राधिकारी दातागंज श्री प्रकाश कुमार का योगदान सराहनीय रहा ।