1:25 pm Friday , 31 January 2025
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बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से छेडछाड के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 12,500/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना उझानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 217/16 धारा 354,504,506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम राजीव उर्फ नन्हू पुत्र रामदास निवासी मोहल्ला अहीर टोला थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना उझानी द्वारा की गई। विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 उमेश कुमार थाना उझानी द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 07-03-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा अभियुक्त राजीव उपरोक्त को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 12,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । अर्थदण्ड मे से आधी धनराशि पीङिता को बतौर प्रतिकर देय होगी ।

पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 उमेश कुमार थाना उझानी तथा लोक अभियोजक श्री अमोल जौहरी तथा विवेचक उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना उझानी का योगदान सराहनीय रहा ।