2:16 pm Friday , 31 January 2025
BREAKING NEWS

ऑपरेशन कन्विक्शन

*पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 7 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

थाना बिनावर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 143/22 धारा 363,376 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम जितेन्द्र पुत्र मदन निवासी हाथरस गेट गढी तमन्ना चामुण्डी वाली गली थाना कोतवाली जनपद हाथरस की विवेचना उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना बिनावर द्वारा की गई। विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0कां0 भागेश कुमार थाना बिनावर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 29-02-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र उपरोक्त को 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की धनराशि का संदाय पीङिता को उसके चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति हेतु किया जायेगा ।

पैरवी करने वाले पैरोकार हे0कां0 भागेश कुमार थाना बिनावर तथा लोक अभियोजक श्री अमोल जौहरी तथा विवेचक उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना बिनावर का योगदान सराहनीय रहा ।