*पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा अजीवन साधारण कारावास तथा 17,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
थाना कादरचौक पर पंजीकृत मु0अ0सं0 258/2012 धारा 302/506 भादवि बनाम कंचन पुत्र सूबेदार सिंह निवासी बरा थाना गंजडुण्डवारा जिला कासगंज की विवेचना उ0नि0 श्री विजय कुमार थाना कादरचौक द्वारा की गई। विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 सौरभ शर्मा थाना कादरचौक द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 29-02-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा अभियुक्त कंचन उपरोक्त को आजीवन साधारण कारावास एवं 17,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
पैरवी करने वाले पैरोकार का0 सौरभ शर्मा थाना कादरचौक तथा लोक अभियोजक श्री रिंकू जिन्दल तथा विवेचक उ0नि0 श्री विजय कुमार थाना कादरचौक का योगदान सराहनीय रहा ।