2:34 pm Friday , 31 January 2025
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ऑपरेशन कन्विक्शन

*पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से छेडछाड के अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 30,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

थाना जरीफनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 597/2014 धारा 307/354 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट बनाम 1.भूशंकर पुत्र प्रकाश 2. रामचरन पुत्र ईश्वरी 3. चन्द्रपाल पुत्र मोती निवासीगण ग्राम भावरू वरखेडा थाना जरीफनगर बदायूँ की विवेचना उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना जरीफनगर द्वारा की गई। विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 विनोद कुमार थाना जरीफनगर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 29-02-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा अभियुक्त भूशंकर 2. रामचरन 3. चन्द्रपाल उपरोक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से प्रत्येक को दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । अर्थदण्ड मे से 90% धनराशि पीङिता को बतौर प्रतिकर देय होगी ।

पैरवी करने वाले पैरोकार का0 विनोद कुमार थाना जरीफनगर तथा लोक अभियोजक श्री प्रदीप भारती तथा विवेचक उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना जरीफनगर का योगदान सराहनीय रहा ।