5:22 pm Friday , 31 January 2025
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ऑपरेशन कन्विक्शन

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में थाना मूसाझाग बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से छेङछाङ व मारपीट करने वाले अभि0गण को माननीय न्यायालय द्वारा 4 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5,000/-रु0 के अर्थदण्ड से प्रत्येक को दण्डित किया गया।

थाना मूसाझाग पर पंजीकृत मु0अ0सं0 92/2016 धारा 354/323/34 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम 1. भोला, 2. अनुराग पुत्रगण लक्ष्मीप्रसाद नि0गण ग्राम जगुआसेई थाना मूसाझाग जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 रामप्रसाद सिंह थाना मूसाझाग द्वारा की गई। विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक , उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 पिंटू कुमार थाना मूसाझाग द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 28-02-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा अभि0गण 1. भोला, 2. अनुराग उपरोक्त को 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से प्रत्येक को दण्डित किया गया । अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 पिंटू कुमार थाना मूसाझाग तथा लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह वर्मा तथा विवेचक उ0नि0 रामप्रसाद सिंह थाना मूसाझाग का योगदान सराहनीय रहा ।