पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में थाना इस्लामनगर बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तथा 50000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना इस्लामनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 125/2022 धारा 504/506/376एबी भादवि व 5/6 पाक्सों एक्ट बनाम रामभरोसे पुत्र गोपाल निवासी किसैरा इबादुल्लानगर थाना इस्लामनगर जनपद बदायूँ की विवेचना निरीक्षक बिजेन्द्र सिंह थाना इस्लामनगर द्वारा की गई। विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 विकास कुमार थाना इस्लामनगर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 26-02-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा अभियुक्त रामभरोसे उपरोक्त को धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 में आजीवन कारावास एवं 50000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 विकास कुमार थाना इस्लामनगर तथा लोक अभियोजक श्री प्रदीप भारती तथा विवेचक निरीक्षक श्री बिजेन्द्र सिंह थाना इस्लामनगर का योगदान सराहनीय रहा ।