बदायूँः 22 फरवरी। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम जनम ने अवगत कराया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित उ0प्र0 सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह‘ योजनान्तर्गत जनपद़़ में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के निर्धन/गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के सामूहिक विवाह का आयोजन 29 फरवरी, 2024 को जनप्रतिनिधियों एवं समाज के गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति में मेगा इवेण्ट के रुप में आयोजित किया जाएगा। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन समस्त आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कराकर सम्बन्धित विकास खण्ड/नगर निकाय में निर्धारित तिथि से पूर्व जमा करना होगा। सामूहिक विवाह के आयोजन स्थलों की सूचना पृथक से दी जाएगी।
योजना का उद्देश्य-गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के ऐसे जरुरतमंद, निराश्रित एवं निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए उनकी रीति-रिवाज के अनुसार विवाह/निकाह सम्पन्न कराकर सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक समरसता तथा दहेज मुक्त विवाह का संदेश दिया जाएगा।
योजना की पात्रता-
1-कन्या के अभिभावक उ0प्र0 के मूल निवासी हो।
2-कन्या के अभिभावक निराश्रित,निर्धन एवं जरुरतमंद हों।
3-आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा रु0 2.00 लाख तक वार्षिक निर्धारित की गयी है।
4-सामूहिक विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री/कन्या की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड,जन्म प्रमाण पत्र,मतदाता पहचान पत्र,मनरेगा जॉब कार्ड,आधार कार्ड मान्य होगा।
अनुमन्य राशि- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रति जोड़ा व्यय हेतु कुल धनराशि रु0 51000/-निर्धारित की गयी है, जिसमें रु0 35000/-की धनराशि कन्या के खाते में रु0 10000/-की धनराशि विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे-कपड़े,आभूषण एवं वर्तन इत्यादि हेतु तथा रु0 6000/-की धनराशि विवाह आयोजन की समस्त व्यवस्थाओं/अतिथियों के स्वागत सत्कार हेतु निर्धारित की गयी है। अतः जनपद के समस्त नागरिकों/आमजन से अपील है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत अनुमन्य लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र आवेदक अधिक से अधिक संख्या में ऑनलाइन आवेदन करने का कष्ट करें।
आवेदन करने हेतु बेवसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in