पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन”ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के अभि0गण को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तथा 10,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना मुजरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 103/2021 धारा 498ए,304बी भादवि व ¾ डी पी एक्ट बनाम 1. रामवरन 2. पप्पू पाली 3. सुशीला की विवेचना रामकरन सिंह क्षेत्राधिकारी सहसवान द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 सतेन्द्र सिंह थाना मुजरिया द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 21-02-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा अभि0 गण 1.रामवरन 2.पप्पू पाली 3. सुशीला प्रत्येक को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रु के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड जमा न करने पर प्रत्येक को 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 सतेन्द्र सिंह थाना मुजरिया तथा लोक अभियोजक मुनेन्द्र प्रताप सिंह तथा विवेचक रामकरन सिंह क्षेत्राधिकारी सहसवान का योगदान सराहनीय रहा ।