1:10 pm Friday , 31 January 2025
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ऑपरेशन कन्विक्शन

*पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से चोरी के अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा 1000-1000/-रु0 के अर्थदण्ड व पूर्व में जेल में बिताई गई सजा से दण्डित किया गया*

बदायू : थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 834/98 धारा 379/411 भादवि एक्ट बनाम रामदास पुत्र कन्हई व छेदालाल पुत्र गंगासहाय निवासीगण कूपरी थाना अलापुर जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 राजेश मिश्र द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 नितिन मुकेश थाना सिविल लाइन द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 16-02-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा अभि0गण उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 379/411 भादवि के लिए 1000-1000/-रु0 के अर्थदण्ड व पूर्व में जेल में बिताई गई सजा की अवधि से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 नितिन मुकेश थाना सिविल लाइन तथा लोक अभियोजक दीपेन्द्र सिंह सैंगर तथा विवेचक उ0नि0 राजेश मिश्र थाना सिविल लाइन का योगदान सराहनीय रहा।