9:59 am Thursday , 16 January 2025
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पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तथा 35,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना इस्लामनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 74/22 व 75/22 धारा 302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम मनोज पुत्र प्रकाश निवासी मछली बाजार थाना इस्लामनगर जनपद बदायूँ की विवेचना श्री विजेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना इस्लामनगर द्वारा की गयी । विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 विकास थाना इस्लामनगर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 14-02-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा मनोज उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302 भादवि के आरोप मे आजीवन कारावास एवं अंकन 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के आरोप मे 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अंकन 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। समस्त सजायें साथ-साथ चलेंगीं सिद्धदोष अभियुक्त द्वारा पूर्व मे जेल मे बितायी गयी अवधि को सजा मे समायोजित किया जायेगा।

पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 विकास थाना इस्लामनगर तथा लोक अभियोजक श्री पंकज कुमार अग्रवाल तथा विवेचक श्री विजेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना इस्लामनगर का योगदान सराहनीय रहा।