10:11 am Thursday , 16 January 2025
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बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के अभियुक्त को कठोर कारावास तथा अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना जरीफनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 491/18 धारा 376,323,506 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट बनाम प्रेमपाल पुत्र धनपाल निवासी मदारपुर थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ की विवेचना क्षेत्राधिकारी सहसवान श्री मुन्नालाल द्वारा की गयी । विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 विनोद कुमार थाना जरीफनगर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 14-02-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा प्रेमपाल उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 323,506 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया गया। धारा 376 भआदवि के आरोप मे 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 विनोद कुमार थाना जरीफनगर तथा लोक अभियोजक श्री उदयभान सिंह तथा विवेचक क्षेत्राधिकारी सहसवान श्री मुन्नालाल का योगदान सराहनीय रहा।