4:45 am Friday , 31 January 2025
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बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से कारावास तथा अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना अलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 148/2021 धारा 376 भादवि व ¾ पाक्सों एक्ट बनाम धर्मपाल पुत्र हेतराम निवासी ग्राम चितौरा धनौरा थाना अलापुर जनपद बदायूँ की विवेचना निरीक्षक ओमप्रकाश गौतम द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना अलापुर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 07-02-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा अभियुक्त धर्मपाल उपरोक्त को धारा 376 भादवि व ¾ पाक्सों एक्ट के आरोप में दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा 50000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे अतिरिक्त 03 माह का कारावास भुगतना होगा। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना अलापुर तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी तथा विवेचक एसओ ओमप्रकाश गौतम थाना अलापुर का योगदान सराहनीय रहा।