11:12 am Thursday , 16 January 2025
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ऑपरेशन कन्विक्शन

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के अभि0गण को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तथा 35,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना उसावां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 251/13 धारा 302/34 व 307/34 व 452/34 भादवि बनाम 1. राजकुमार पुत्र रामसिंह, 2. भूरे पुत्र रामसिंह, 3. श्यामपाल सिंह पुत्र वाके सिंह तथा 4. जगवीर सिंह पुत्र शेरसिंह (मृतक) नि0गण जयकिशन नगला थाना उसावां जनपद बदायूँ की विवेचना थानाध्यक्ष श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा की गयी । विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना उसावां द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 02-02-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा 1. राजकुमार पुत्र रामसिंह, 2. भूरे पुत्र रामसिंह तथा 3. श्यामपाल पुत्र वाके सिंह उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि मे प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं अंकन 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व 6 माह का सश्रम कारावास व धारा 307/34 भादवि के अन्तर्गत प्रत्येक को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 452/34 भादवि मे प्रत्येक को 5 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- रुपय़े के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

पैरवी करने वाले पैरोकार थाना उसावां तथा लोक अभियोजक श्री ओमपाल कश्यप तथा विवेचक एसओ दिनेश चन्द्र यादव का योगदान सराहनीय रहा।