5:25 pm Friday , 31 January 2025
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4 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10,000/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से छेङछाङ के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 4 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10,000/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना उसहैत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 259/15 धारा 354,504,506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम नन्हे पुत्र कल्यान निवासी ग्राम वारीखेङा थाना उसहैत जनपद बदायूं की विवेचना उ0नि0 श्री अमर सिंह यादव थाना उसहैत द्वारा की गयी । विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना उसहैत द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 30-01-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त नन्हे उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 354 भादवि के अपराध मे 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

पैरवी करने वाले पैरोकार थाना उसहैत तथा लोक अभियोजक श्री प्रदीप भारती तथा विवेचक उ0नि श्री अमर सिंह यादव थाना उसहैत का योगदान सराहनीय रहा।