पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 60,000/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना उझानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 210/22 धारा 363,366A,376 भादवि व 5(J)(ii)/6 पॉक्सो एक्ट बनाम सरताज पुत्र नन्हे निवासी मौहल्ला बहादुरगंज कस्बा व थाना उझानी जनपद बदायूं की विवेचना उ0नि0 श्री अनूप सिंह थाना उझानी द्वारा की गयी । विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना उझानी द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 30-01-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त सरताज उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 376 भादवि व धारा 5(J)(ii)/6 पॉक्सो एक्ट अधिनियम 2012 के आरोप मे दोषी पाते हुए केवल धारा 5(J)(ii)/6 पॉक्सो एक्ट के आरोप मे 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । धारा 363 भादवि मे दोषी पाते हुए 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 366ए भादवि मे दोषी पाते हुए 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व मे जेल मे बिताई गयी अवधिक उक्त सजा मे समायोजित की जायेगी। सम्पूर्ण अर्थदण्ड की धनराशि पीङिता को चिकित्सा व्ययों की पूर्ति हेतु दी जायेगी।
पैरवी करने वाले पैरोकार थाना उझानी तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी तथा विवेचक उ0नि श्री अनूप सिंह थाना उझानी का योगदान सराहनीय रहा।