*पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
थाना मूसाझाग पर पंजीकृत मु0अ0सं0 88/18 धारा 498 ए,304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट बनाम 1. बृजमोहन पुत्र रामदीन तथा 2. रामदीन (मृतक) पुत्र डालचन्द नि0गण मो0 नगर सुलरा उर्फ एबिया थाना मूसाझाग जनपद बदायूं की विवेचना विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री भूषण वर्मा द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना मूसाझाग द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 24-01-2024 को न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त बृजमोहन उपरोक्त को धारा 304 बी भादवि के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध मे 07 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया । धारा 498 ए भादवि के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध मे 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । धारा 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/- रुपये क अर्थदण्ड से दण्डित किया गया , अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पैरवी करने वाले पैरोकार थाना मूसाझाग तथा लोक अभियोजक श्री मुनेन्द्र प्रताप सिंह तथा विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री भूषण वर्मा का योगदान सराहनीय रहा