3:54 am Friday , 31 January 2025
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आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या करने वाले अभि0गण को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को एक-एक लाख रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

थाना उघैती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 244/2017 धारा 147/148/149/307/302/323/325/336/504/506 भादवि व धारा 07 क्रिमनल ला एमेंडमेंट एक्ट बनाम 1-अरविन्द उर्फ चन्द्रकांत पुत्र मुनेन्द्र उर्फ भूरे निवासी ग्राम करनपुर थाना उघैती जनपद बदायूँ 2- हरीशंकर पुत्र मूलचन्द्र 3- रविशंकर पुत्र मुलचंद्र 4- मुनेन्द्र पुत्र किशोरीलाल 5- जयप्रकाश पुत्र किशोरीलाल 6- सचिन पुत्र रविशंकर समस्त नि0गण ग्राम करनपुर थाना उघैती जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक उ0नि0 श्री जयप्रकाश सिंह की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना उघैती हे0का0 जयप्रकाश सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 18-01-2024 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त अरविन्द उपरोक्त को धारा 302/149 भादवि में 20 वर्ष की सजा एवं 100000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। अभि0गण हरीशंकर,सूर्यक्न्त,रविशंकर,जयप्रकाश,मुनेद्र कुमार, प्रत्येक को दोष सिद्ध धारा 147 भादवि में 02 वर्ष साधारण कारावास की सजा व 500 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अऩ्तर्गत धारा 148 में 03 वर्ष के सजा व 500 रु अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अऩ्तर्गत धारा 323/149 भादवि में प्रत्येक अभियुक्त को दोषी पाते हुए 01 वर्ष के कारावास की सजा व 500 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 325 भादवि के अपराध के लिए प्रत्येक अभियुक्त को 07 वर्ष के सा0 कारावास की सजा व 5000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अऩ्तर्गत धारा 302/149 भादवि में प्रत्येक दोषसिद्ध को आजीवन कारावास की सजा एवं एक-एक लाख रु के जुर्माना से दण्डित किया गया। अदा न करने पर 06 माह अतिरिक्त सा0 कारावास भोगेगा। धारा 307/149 भआदवि के आरोप में प्रत्येक अभि0गण को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 20000 रु के अर्थदण्ड व 02 माह के अतिरिक्त सजा से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार हे0कां0 जयप्रकाश सिंह थाना उघैती तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी तथा विवेचक उ0नि0 जय प्रकाश सिंह का योगदान सराहनीय रहा।