वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ द्वारा चलाये जा रहे माफिया/प्रचलित दुराचारियों व गैंगस्टर एक्ट के अपराधियो के विरुद्ध सम्पत्ति जब्तीकरण/ध्वस्तीकरण अभियान के अन्तर्गत थाना मुजरिया पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये माफिया/प्रचलित दुराचारी अपराधी कर्रू उर्फ राकेश पुत्र कुँवरपाल निवासी ग्राम बक्सर खालसा थाना सहसवान जिला बदायूँ, जिसके द्वारा थाना मुजरिया क्षेत्रान्तर्गत चोरी, आम लोगो के साथ मारपीट कर जान से मारने के प्रयास व कई अन्य प्रकार के जघन्य अपराध, आम लोगो के साथ मारपीट कर रंगदारी वसूलने के अपराध कारित किये है। जनपद के अन्य थाना क्षेत्रो में भी हत्या व हत्या करने के प्रयास व मारपीट कर हत्या कर देने के साथ- साथ अन्य कई प्रकार के अपराध कारित किये है । इसके विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने से जन सामान्य घबराता है। घटनाओ के सम्बन्ध में कर्रू उर्फ राकेश उपरोक्त व इसके साथियो के विरूद्ध कई आपराधिक मुकदमें भी दर्ज हुये है। वर्ष 2018 में अपराधी कर्रू उर्फ राकेश व इसके साथियो पर अपराध स0 66/2018 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाक्रलाप अधिनियम 1986 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त कर्रू उर्फ राकेश उपरोक्त के विरूद्ध धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाक्रलाप अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद बदायूँ द्वारा अभियुक्त कर्रू उर्फ राकेश उपरोक्त की अपराध से अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति से बनवाये गये मकान कीमत करीब 12,22,000/–( बारह लाख बाइस हजार रुपये) के जब्तीकरण के आदेश के अनुपालन में तहसीलदार सहसवान, क्षेत्राधिकारी सहसवान श्री कर्मवीर सिह व प्रभारी निरीक्षक मुजरिया श्रीमती रेनू सिह की संयुक्त टीम द्वारा दिनाँक 09.01.2024 को अपराधी कर्रू उर्फ राकेश उपरोक्त के मकान कीमत करीब 12,22,000/– रुपये की जब्तीकरण की कार्यवाही करते हुये मकान को सीज किया गया।