पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को माननीय न्यायालय बदायूँ द्वारा जेल में बिताई गई सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना अलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 927/2008 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम शेर सिंह पुत्र वेदराम निवासी ग्राम उपरैला थाना अलापुर जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 श्री विवेक कुमार शर्मा द्वारा की गयी । साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना अलापुर का0 अंकुश कुमार द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 20-12-2023 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के आरोप में जेल में बिताई गई अवधि व 300 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना अलापुर का0 अंकुश कुमार तथा लोक अभियोजक श्री अभय दीप श्रीवास्तव तथा विवेचक उ0नि0 विवेक कुमार शर्मा का योगदान सराहनीय रहा।