1:45 pm Thursday , 16 January 2025
BREAKING NEWS

जेल में बिताई गई सजा व अर्थदण्ड से दण्डित

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को माननीय न्यायालय बदायूँ द्वारा जेल में बिताई गई सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना उघैती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 790/2009 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम 1-श्रीपाल पुत्र अमर सिंह निवासी मिर्जापुर सोरेहा थाना बिल्सी जनपद की विवेचना उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह द्वारा की गयी । साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना उघैती का0 रोहित कुमार द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 20-12-2023 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को धारा 25 आर्म्स एक्ट के आरोप में जेल में बिताई गई अवधि व 300 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना बिसौली का0 रोहित कुमार तथा लोक अभियोजक श्री संदीप कुमार तथा विवेचक उ0नि0 चन्द्रपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा।