पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से धारा 354बी भादवि के अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय बदायूँ द्वारा 05-05 वर्ष के कठोर कारावास तथा दस-दस हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना बिसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 818/16 धारा 354बी भादवि व 7/8 पाक्सों एक्ट तथा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम 1- नेम सिंह पुत्र ब्रजपाल 2- पप्पू उर्फ राजपाल पुत्र रामवीर निवासीगण ग्राम पिनौली थाना बिसौली जनपद बदायूँ की विवेचना क्षेत्राधिकारी बिसौली श्री कृष्णकान्त सरोज द्वारा की गयी । साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना बिसौली का0 अंकुश कुमार द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 20-12-2023 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण को धारा 7/8 पाक्सों एक्ट तथा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अपराध से दोषमुक्त किया गया। व अभियुक्त नेम सिंह तथा राजपाल को अन्तर्गत धारा 354 बी भादवि के अपराध के लिए 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000-10000/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना बिसौली का0 अंकुश कुमार तथा लोक अभियोजक श्री वीरेन्द्र सिंह वर्मा तथा विवेचक क्षेत्राधिकारी बिसौली श्री कृष्णकान्त सरोज का योगदान सराहनीय रहा।