*पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से चोरी के अभियुक्त को माननीय न्यायालय बदायूँ द्वारा 500-500/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*।
थाना उझानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 66/10 धारा 379/411 भादवि बनाम भगवान दास थाना उझानी जनपद बदायूं की विवेचना उ0नि0 सत्यपाल सिंह द्वारा की गयी । साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था । इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना उझानी द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 18-12-2023 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को धारा 379 भादवि में अपराध के लिए 500/- रु0 व धारा 411 भादवि में अपराध के लिए 500/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना उझानी एचसी रमेश चन्द्र मीना तथा लोक अभियोजक रोहिणी उपाध्याय तथा विवेचक उ0नि0 सत्यपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा।