1:27 pm Friday , 31 January 2025
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सजा तथा अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से उझानी पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को माननीय न्यायालय बदायूँ द्वारा पूर्व में बितायी गयी सजा तथा 500/-रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

थाना उझानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 19/04 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम रामदास पुत्र सुखराम निवासी उझानी जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 श्री बदरुद्दीन थाना उझानी द्वारा गयी । साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना उझानी का0 उमेश कुमार द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 08-12-2023 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा उपरोक्त दोषसिद्ध अभियुक्त रामदास को अंतर्गत धारा 25 आर्मस एक्ट के अपराध के लिए 500/- रु0 अर्थदण्ड से तथा पूर्व जेल में बितायी गयी अवधी से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना उझानी का0 उमेश कुमार तथा लोक अभियोजक श्री राजेश बाबू शर्मा तथा विवेचक उ0नि0 श्री शिवेन्द्र मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा।