*पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से कोतवाली पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को माननीय न्यायालय बदायूँ द्वारा 01 वर्ष के सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*
थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 358/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम इकबाल खंपारा पुत्र अकील निवासी कबूलगौटिया थाना कोतवाली जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 राजेश कुमार थाना कोतवाली द्वारा गयी । साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना कोतवाली का0 प्रमोद कुमार द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 07-12-2023 को न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा उपरोक्त दोषसिद्ध अभियुक्त इकबाल खंजारा को अंतर्गत धारा 3/25 आर्मस एक्ट के अन्तर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक हजार रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना कोतवाली का0 प्रमोद कुमार तथा लोक अभियोजक राजेश बाबू शर्मा तथा विवेचक उ0नि0 श्री राजेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा।