5:29 pm Friday , 31 January 2025
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ऑपरेशन कन्विक्शन

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना उसावां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 277/2016 धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सों एक्ट बनाम रामौतार पुत्र नन्हकू सिंह निवासी ग्राम नगरिया अभप भाना उसावां जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 वीरेश कुमार शुक्ला द्वारा की गयी। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना उसावां द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त रामौतार उपरोक्त को धारा 08 पाक्सों अधिनियम में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना उसावां का0 विनय कुमार तथा लोक अभियोजक प्रदीप भारती तथा विवेचक उ0नि0 श्री वीरेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा।