पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपहरण कर हत्या के अभि0गण को माननीय न्यायालय बदायूँ द्वारा आजीवन कारावास तथा 50,000/- रु0 के अर्थदण्ड से प्रत्येक को दण्डित किया गया।
थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 82/2016 धारा 364ए, 302/201 भादवि बनाम 1. फरहान पुत्र नूर मौहम्मद, 2. जोएब अंसारी उर्फ पप्पू पुत्र मौ0 नईम तथा 3. अबुबक्र सिद्दीकी पुत्र अब्दुल जलील नि0गण मौहल्ला चौधरी सराय थाना कोतवाली जनपद बदायूं की विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री मनोज कुमार द्वारा की गयी । साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना कोतवाली कां0 प्रमोद कुमार द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 30-11-2023 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा उपरोक्त दुष्कर्म मे दोषसिद्ध अभि0गण 1. फरहान, 2. जोएब अंसारी उर्फ पप्पू तथा 3. अबुबक्र सिद्दीकी उपरोक्त को अंतर्गत धारा 364ए भादवि के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं 20,000/- रुपए के अर्थदण्ड से प्रत्येक को दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि के आरोप में आजीवन कारावास की सजा एवं 25,000/- रु0 के अर्थदण्ड से प्रत्येक को दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा, अन्तर्गत धारा 201 भादवि के आरोप में 5 वर्ष के कारावास की सजा एवं 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से प्रत्येक को दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा ।
पैरवी करने वाले पैरोकार थाना कोतवाली कां0 प्रमोद कुमार तथा लोक अभियोजक श्री राजेश बाबू शर्मा तथा विवेचक प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री मनोज कुमार का योगदान सराहनीय रहा।