पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के अभियुक्त को माननीय न्यायालय बदायूँ द्वारा 03 वर्ष का साधारण कारावास तथा 10,500/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 322/2021 धारा 452/323/376(3) भादवि, 3/4(2) पॉक्सो एक्ट बनाम तस्लीम पुत्र इरशाद निवासी मौहल्ला सोथा थाना कोतवाली जनपद बदायूं की विवेचना उ0नि0 श्री राजपाल सिंह द्वारा की गयी। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना कोतवाली कां0 प्रमोद कुमार द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 30-11-2023 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा उपरोक्त दुष्कर्म मे दोषसिद्ध अभियुक्त तस्लीम उपरोक्त को अंतर्गत धारा 323 भादवि के आरोप में दोषी पाते हुए 06 माह के साधारण कारावास की सजा एवं 500/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । अन्तर्गत धारा 452 भादवि के आरोप में 3 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा, अन्तर्गत धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के आरोप में 3 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा । दोषसिद्ध अभि तस्लीम द्वारा जेल में पूर्व में व्यतीत की गई अवधि उक्त सजा में समायोजित की जाएगी । अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि मे से आधी धनराशि का संदाय पीड़िता की क्षतिपूर्ति हेतु किया जाएगा।
पैरवी करने वाले पैरोकार थाना कोतवाली कां0 प्रमोद कुमार तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी तथा विवेचक उ0नि0 श्री राजपाल सिंह द्वारा का योगदान सराहनीय रहा।