10:02 pm Tuesday , 29 April 2025
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ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत अभियुक्त को न्यायालय बदायूँ द्वारा 2 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक , उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को न्यायालय बदायूँ द्वारा 2 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

थाना उझानी पर पंजीकृत 395/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम बनाम इकबाल पुत्र अकील निवासी मौहल्ला कबूलपुरा गौटिया थाना कोतवाली की विवेचना प्रभारी कादरचौक उप निरीक्षक प्रयागराज द्वारा की गयी।

साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल व पैरोकार थाना उझानी कांस्टेबल उमेश द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी।

न्यायालय द्वारा धारा में दोष सिद्ध अभियुक्त इकबाल उपरोक्त को 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पैरवी करने वाले पैरोकार थाना उझानी कांस्टेबल उमेश तथा लोक अभियोजक दिलीप कुमार तथा सुभाष शर्मा तथा विवेचक प्रभारी कादरचौक उप निरीक्षक प्रयागराज का योगदान सराहनीय रहा।