10:50 pm Thursday , 30 January 2025
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बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से सामूहिक दुष्कर्म के अभियुक्तों को न्यायालय बदायूँ द्वारा आजीवन कारावास तथा 1,00,000/- रु0 के अर्थदण्ड से प्रत्येक को दण्डित किया गया।

थाना सिविल लाइन में पंजीकृत धारा पॉक्सो एक्ट बनाम बॉबी उर्फ दिलीप पुत्र रामलड़ेते निवासी मौहल्ला महाराजनगर थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं, रामबाबू पुत्र सुरेश तथा सोनू पुत्र जगतपाल निवासी मौहल्ला चुन्नी खुर्जा गेट चन्दौसी थाना चन्दौसी जिला संभल की विवेचना प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन गौरव कुमार विश्नोई द्वारा की गयी।

साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल व पैरोकार थाना सिविल लाइन उप निरीक्षक अरविन्द कुमार/ कांस्टेबल रोहित कुमार द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी।

न्यायालय द्वारा उपरोक्त सामूहिक दुष्कर्म में भर्ती दोषसिद्ध अभियुक्त राम बाबू को अंतर्गत धारा 376 DB भादवि व 5(M)/6 पॉक्सो एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुए केवल धारा 5(M)/6 पॉक्सो एक्ट के आरोप में आजीवन कारावास की सजा एवं1,00,000/- (एक लाख) रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

अन्तर्गत धारा 363 भादवि के आरोप में 5 वर्ष की सजा एवं 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा, अन्तर्गत धारा 342 संपादित धारा 34 आईपीसी के आरोप में 6 माह की सजा एवं 500/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा तथा दोषसिद्ध अभियुक्त सोनू को अंतर्गत धारा 376 DB व 5(M)/6 पॉक्सो एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुए केवल धारा 5(M)/6 पॉक्सो एक्ट के आरोप में आजीवन कारावास की सजा एवं 1,00,000/- (एक लाख) रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास, अंतर्गत धारा 342 संपादित धारा 34 आईपीसी के आरोप में 6 माह की सजा एवं ₹500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

दोषसिद्ध अभियुक्त रामबाबू एवं सोनू द्वारा जेल में पूर्व में व्यतीत की गई अवधि उक्त सजा में समायोजित की जाएगी ।

अधिरोपित संपूर्ण अर्थदण्ड की धनराशि मुकदमे की पीड़िता को उसके चिकित्सा व्ययों एवं पुनर्वास की पूर्ति हेतु किया जाएगा।

पीड़िता द्वारा न्यायालय में बॉबी उर्फ दिलीप को घटना में संलिप्त नहीं होना बताया गया इसलिए संदेह का लाभ देते हुए बॉबी उर्फ दिलीप को दोषमुक्त किया गया ।

पैरवी करने वाले पैरोकार थाना सिविल लाइन उप निरीक्षक अरविन्द कुमार/ कांस्टेबल रोहित कुमार तथा लोक अभियोजक अमौल जौहरी तथा विवेचक प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन गौरव कुमार विश्नोई का योगदान सराहनीय रहा।