11:40 am Friday , 31 January 2025
BREAKING NEWS

सामूहिक दुष्कर्म के अभियूक्तों को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में पुलिस की प्रभावी पैरवी से सामूहिक दुष्कर्म के अभियूक्तों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तथा 50,000/- रु0 के अर्थदण्ड से प्रत्येक को दण्डित किया गया

थाना मुजरिया में पंजीकृत 43/2018 धारा 363/366/376 डी 5/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट बनाम फूल सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह निवासी ग्राम रिजवाना थाना जुनावई जनपद सम्भल तथा दिनेश पुत्र भूरे सिंह निवासी ग्राम बक्सर थाना सहसवान की विवेचना क्षेत्राधिकारी सहसवान राघवेन्द्र सिंह राठौर द्वारा की गयी।

साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल व पैरोकार थाना मुजरिया कांस्टेबल सत्येन्द्र कुमार द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी।