7:52 am Wednesday , 26 February 2025
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पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तथा 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना बिल्सी पर पंजीकृत 22/2002 धारा 302 व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट बनाम भूरेलाल पुत्र भोजराज प्रदीप पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी
अम्बियापुर थाना बिल्सी की विवेचना क्षेत्राधिकारी बिल्सी वीके सिंह कार्की द्वारा की गयी।

साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना बिल्सी कांस्टेबल संजीव कुमार द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी।

माननीय न्यायालय द्वारा हत्या के अभियुक्त प्रदीप को अन्तर्गत धारा 302/34 के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

धारा 3(2)5 एससी एसटी एक्ट के अपराध से अभियुक्त प्रदीप को दोषमुक्त किया गया ।

पैरवी करने वाले पैरोकार थाना बिल्सी कां0 संजीव कुमार तथा लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र सिंह व श्री ऐश्वर्य कुमार राजपूत तथा विवेचक क्षेत्राधिकारी बिल्सी श्री वी0के0 सिंह कार्की का योगदान सराहनीय रहा।

नोट- अभि0 भूरे पुत्र भोजराज को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड दिनांक 04.11.2023 को मा0 न्यायालय द्वारा दिया गया था ।