पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से थाना इस्लामनगर पर आयुध अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग के अभियुक्त को न्यायालय बदायूँ द्वारा 2 माह 11 दिन के सश्रम कारावास व 500 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना इस्लामनगर में पंजीकृत धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम सत्यप्रकाश पुत्र माहसिह जाटव निवासी मिलकबेलाकी थाना अस्मौली जनपद मुरादाबाद की विवेचना उप निरीक्षक जयप्रकाश शर्मा थाना इस्लामनगर द्वारा की गयी।
साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय मे आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल बदायूं द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी।
जिसके परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त सत्यप्रकाश उपरोक्त को धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत 2 माह 11 दिन का सश्रम कारावास एवं 500/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अर्थदण्ड अदा न करने पर 7 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।