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जिलाधिकारी मनोज कुमार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराये जाने के सम्बन्ध दिशा निर्देश दिये

बदायूँ : 09 नवम्बर। जिलाधिकारी मनोज कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित पात्र गृहस्थी कार्डधारक लाभार्थियों को माह नवम्बर, 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराये जाने के सम्बन्ध दिशा निर्देश दिये गये है, जिसके दृष्टिगत अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा खाद्यान्न (14 क्रिगा० गेहू व 21 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किलोग्राम गेहूं व 03 किलोग्राम चावल) का निःशुल्क वितरण 20 नवम्बर 2023 तक किया जायेगा।
उन्होने बताया कि वर्तमान में शासन की महत्वपूर्ण योजनान्तर्गत आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं जिसमें योजना के अन्तर्गत 06 यूनिट या 06 यूनिट से अधिक वाले पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों के प्रत्येक यूनिट/ सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनवाकर शासन की मंशानुरूप उनको लाभान्वित कराया जाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रता सूची में जनपद के लगभग 94 हजार परिवारों के 6 लाख 26 हजार लाभार्थियों के कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जनपद के सभी ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों में राशन वितरण केंद्रो पर 06 से नवम्बर 2023 के मध्य विशेष कैम्पों का आयोजन किया रहा है। इन निर्धारित वितरण तिथियों में खाद्यान्न के वितरण के साथ-साथ आयुष्मान कार्ड भी बनाये जा रहे हैं। अभियान के तहत आशा, आशा संगिनी, पंचायत सहायकों, कोटेदारों एवं ग्राम प्रधानों के सम्मिलित प्रयासों एवं मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में 06 नवम्बर 2023 तक कुल 60,515 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके है। प्रदेश में जनपद की रैंकिंग गत 03 दिवसों में दूसरे नंबर पर है। जिलाधिकारी द्वारा शेष लाभार्थियों से अपने आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिये अपील की गयी है कि लाभार्थी अपने नजदीकी राशन वितरण केंद्र पर जाकर अपना व अपने परिवार का आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं।