पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से थाना उसहैत पर पंजीकृत धारा 363/366/376 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को न्यायालय बदायूँ द्वारा 3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना उसहैत पर पंजीकृत 47/2020 धारा 363/366/376 व 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम जितेन्द्र पुत्र रामशरन निवासी थरिया थाना मिर्जापुर जिला शाहजहांपुर की विवेचना उप निरीक्षक राजेश कुमार थाना उसहैत द्वारा की गयी।
साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना उसहैत कांस्टेबल हरिओम द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी।
न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त जितेन्द्र उपरोक्त को धारा 363 के अन्तर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।