9:57 am Thursday , 16 January 2025
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05 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10,000 अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से 305 भादवि व धारा 8 पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को माननीय न्यायालय बदायूँ द्वारा 05 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना बिल्सी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 108/17 धारा 305 भादवि व 8 पॉक्सो एक्ट बनाम मुकेश कुमार पुत्र प्रकाश निवासी अगौला थाना बिल्सी जनपद बदायूं की विवेचना उ0नि0 श्री मनोज कुमार त्यागी थाना बिल्सी द्वारा की गयी। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना बिल्सी कां0 संजीव कुमार द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 04-11-2023 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त मुकेश उपरोक्त को धारा 8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व मे कारागार मे बिताई गई अवधि को इस सजा मे समायोजित किया जायेगा ।

पैरवी करने वाले पैरोकार थाना बिल्सी कां0 संजीव कुमार तथा लोक अभियोजक श्री प्रदीप भारती तथा विवेचक उ0नि0 श्री मनोज कुमार त्यागी थाना बिल्सी का योगदान सराहनीय रहा।