10:03 am Thursday , 16 January 2025
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आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तथा 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना बिल्सी में पंजीकृत धारा 302 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट भूरेलाल पुत्र भोजराज प्रदीप पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी अम्बियापुर थाना बिल्सी की विवेचना क्षेत्राधिकारी बिल्सी वी के सिंह कार्की द्वारा की गयी।

साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल व पैरोकार थाना बिल्सी कांस्टेबल संजीव कुमार द्वारा
न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी।

न्यायालय द्वारा उपरोक्त हत्या के अभियुक्त भूरेलाल को अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
धारा 3(2)5 एससी एसटी एक्ट के अपराध से अभियुक्त भूरेलाल को दोषमुक्त किया गया ।

पैरवी करने वाले पैरोकार थाना बिल्सी कांस्टेबल संजीव कुमार तथा लोक अभियोजक जितेन्द्र सिंह व ऐश्वर्य कुमार राजपूत तथा विवेचक क्षेत्राधिकारी बिल्सी वी के सिंह कार्की का योगदान सराहनीय रहा।